राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पूर्व आरक्षण व्यवस्था को लेकर तैयार की जा रही नियमावली 2025 की अधिसूचना प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सचिव पंचायतीराज श्री चंद्रेश कुमार ने जानकारी दी कि इस नियमावली की गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया वर्तमान में राजकीय प्रेस रुड़की में प्रिंटिंग के लिए गतिमान है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर फिलहाल अंतरिम आदेश (स्थगन) जारी किया गया है। शासन इस आदेश का पूरी तरह पालन कर रहा है और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु अधिसूचना तैयार की जा रही है ताकि न्यायालय को समुचित स्थिति से अवगत कराते हुए आगे की कार्यवाही के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पंचायत व्यवस्था को संविधान एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और न्यायालय की गरिमा एवं निर्देशों का यथोचित सम्मान किया जाएगा।