अंकिता भंडारी हत्याकांड: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों की जमानत याचिका की खारिज

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनाया फैसला, मुख्य अपील पर सुनवाई रहेगी जारी

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देश को झकझोर देने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मामले में दोषी करार दिए गए पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला दो दिनों तक चली लंबी और विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज की अर्जी

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश कीं और मुख्य अपील के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई।

दूसरी तरफ, अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकीलों ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटना से जुड़े सभी साक्ष्य अदालत में पूरी तरह साबित हो चुके हैं और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष की दलीलों को अमान्य करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य अपील को आगे की सुनवाई के लिए लंबित रखा गया है।

निचली अदालत ने सुनाई है उम्रकैद की सजा

गौरतलब है कि कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने पिछले वर्ष 30 मई को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। निचली अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई थी। इसी फैसले और सजा के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट का रुख कर जमानत की मांग की थी।

क्या था पूरा मामला?

यह दर्दनाक घटना वर्ष 2022 की है। ऋषिकेश के समीप स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इसके बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद किया गया था।

पुलिस जांच और पूछताछ के बाद रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही ये तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।

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